वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 05 वर्ष का कठिन कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है सहारनपुर पुलिस ने अवगत कराना है, कि दिनांक 22.11.2014 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा जनपद सहारनपुर द्वारा सुचना दी कि अभियुक्त सुमित पुत्र ब्रजपाल शर्मा निवासी मौ0 रामपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अपने साथियों के साथ रोडजाम करके घातक आयुधो द्वारा सुसज्जित होकर आने-जाने वाले वाहनों व व्यक्तियो से लूट-पाट करना व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना व पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में सरकारी अस्लहो से फायर करना अभियुक्तगणों का मौके से पकड़ा जाना तथा चोरी व लूट का सामान बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0 655/2014 धारा 307 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 80/2015 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 सहारनपुर में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 21.10.2023 को अभियुक्त सुमित पुत्र ब्रजपाल शर्मा को मु0अ0स0 655/2014 धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठिन कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिसमे शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी विवेचक उ0नि0 अजय कुमार गुप्ता रिटायर पैरोकार है0का0 593 गौरव कुमार रूहेला थाना गंगोह मो0न0 जनपद सहारनपुर का योगदान रहा।
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